सोशल डिस्टन्सिंग प्राविधानों के अनुपालन के साथ खाद्य पदार्थो आवश्यक वस्तुओ एवं आवश्यक सेवाओं की होम डिलेवरी 24 घंटे सुनिश्चित
जनपद कानपुर नगर में सोशल डिस्टन्सिंग प्राविधानों का अनुपालन करते हुए खाद्य पदार्थो आवश्यक वस्तुओ एवं आवश्यक सेवाओं की होम डिलेवरी 24 घंटे सुनिश्चित की जा सकेगी। जिलाधिकारी डॉ ब्रह्मदेव राम तिवारी ने बताया कि जनपद में दुकानों और आवश्यक वस्तुओ की मंडियों से आपूर्ति की समय सीमा पहले की तरह प्रातः 4 बजे से 11 बजे तक लागू रहेगी और 11 बजे के बाद दुकानों से कोई भी बिक्री नहीं होगी और केवल होम डिलेवरी के द्वारा ही सामान की आपूर्ति की जायेगी। वही गैस एजेंसी पेट्रोल पंप और दवा की दुकाने आदि पूरे समय खुली रहेंगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि दुकानों से होम डिलेवरी करने वाले डिलेवरी माध्यम जैसे रिक्शा ,ठेला , साइकिल , मोटर साइकिल अथवा पैदल डिलेवरी करने वाले लोगो के लिए पास निर्गत किया जायेगा जिसके लिए क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट सहित थाना प्रभारियों को अधिकृत किया गया है। वही जनपद में सैनीटाईजेशन और फोगिंग को लेकर जिलाधिकारी ने बताया वार्डो को चिंन्हित कर युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। वही लोगो को भूख की समस्या न हो इसके लिए कम्युनिटी किचन शुरू किया गया है।